लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 18 साल से कम उम्र के नाबालिग अब गाड़ी नहीं चला सकेंगे। सरकार ने इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। 18 साल से कम उम्र के नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पाए तो उनके अभिभावक पर 25 हजार जुर्माना और 3 साल की सजा होगी। शहरों में 18 साल से कम उम्र के लड़के-लड़कियां स्कूटी-बाइक लेकर स्कूल में पढ़ने जाते हैं। उनके पास लाइसेंस भी नहीं होता है और लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं। सरकार ने सख्त रवैया अपनाते नया नियम बनाया है। अभिभावक यदि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को स्कूटी, बाइक या कार चलाने को देते हैं तो उन्हें तीन साल की सजा होगी। 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगेगा। प्रदेश में सड़क हादसों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की ओर से यह नियम लागू किया है। प्रदेश के सभी आरटीओ को आदेश की जानकारी दे दी गई है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है।